प्रियेश गुप्ता रुद्र जौनपुर
जौनपुर/यूपी जिले में 20 साल पुराने जमीनी विवाद में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने सुनाया फैसला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना की अदालत ने चारों आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया जहां।मामला मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र का है। 12 अक्टूबर 2006 को सुबह 10:24 बजे डिहई का पूरा लौह गांव में जमीनी विवाद को लेकर जटाशंकर पांडेय पर चार लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल जटाशंकर को इलाहाबाद के स्वरूप रानी अस्पताल ले जाया गया। भर्ती किया गया जहां दोपहर 2:30 बजे उनकी मौत हो गई। वहीं मृतक के बेटे कृष्णा पांडेय ने गांव के ही रहने वाले प्रेम शंकर, रामाशंकर, जितेंद्र और राम अकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कियासहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही हर एक पर 12,000 रुपये का लगाया जुर्माना