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अवैध कोडीन कफ सिरप से संबंधित मामले में जिला जज ने आठ आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को किया खारिज आरोपियों की बढ़ी मुश्किल आदालत के फैसले पर

प्रियेश गुप्ता रुद्र

जौनपुर उतर प्रदेश अवैध कोडीन कफ सिरप की खरीद-बिक्री से संबंधित मामले में जिला जज ने आठ आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया और अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया।शुक्रवार को अरुण प्रकाश मौर्या, देवेश निगम, अनुप्रिया सिंह, सौरभ गुप्ता, मोहम्मद सलमान अंसारी, ओमप्रकाश मौर्या और संजीव चौरसिया सहित आठ आरोपियों ने जिला जज के न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान ड्रग विभाग की ओर से अधिवक्ता सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने अपना पक्ष रखा। और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया वहीं अदालत के इस फैसले से आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई वहीं इस मामले में प्रशासनिक और विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई जारी है।

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